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Written By वार्ता

विजेन्दर को कोर्ट का पंच

दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओलिम्पिक एवं विश्व काँस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेन्दर सिंह के खेल प्रबंधन कंपनी परसेप्ट लिमिटेड के साथ किसी भी प्रकार के अनुबंध पर कल रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एसएल भयाना ने मेसर्स इनफिनिटी आप्टिमल सोल्यूशंस (आईओएस) की याचिका पर सुनवाई करते हुए विजेन्दर के किसी भी खेल प्रबंधन कंपनी के साथ अनुबंध करने पर रोक लगा दी और मुक्केबाज को परसेप्ट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने का आदेश दिया।

आईओएस ने न्यायालय को बताया कि उसने विजेन्दर के साथ एक अनुबंध किया था जिसके तहत वह विज्ञापन के लिए सितंबर 2015 तक किसी भी अन्य कंपनी के साथ करार नहीं कर सकते हैं।

कंपनी के वकील ने अपनी दलील में कहा कि कंपनी ने सितंबर 2005 में विजेन्दर के साथ दस वर्ष के लिए करार किया था। इस अनुबंध से बँधे होने के कारण वे किसी अन्य कंपनी के साथ करार नहीं कर सकते हैं।